समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग (कक्षा 9 व 10) की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिए अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित की गयी है।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार तथा सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख) वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित की गयी है।
छात्र/छात्राओं द्वारा http://scholarship.up.nic.in वेबपोर्टल में माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से लेकर भुगतान की समस्त प्रक्रिया आन लाइन है। छात्रवृत्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।
लाभार्थी:
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग एवँ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति
लाभ:
पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति
आवेदन कैसे करें
http://scholarship.up.nic.in