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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

दिनांक : 01/01/2016 - 30/06/2024
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रू0 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या 1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को कोषागार नियत-27 (टी0आर0-27) धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश है।
वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए आनलाइन कर दी गयी है। आवेदक द्वारा वेवपोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

लाभार्थी:

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रू 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है

लाभ:

आश्रित को रू 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

आवेदन कैसे करें

http://nfbs.upsdc.gov.in