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राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

दिनांक : 01/04/2017 - 30/06/2024
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
  • प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें,यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्गतथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।
  • उक्त 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 45 सी.बी.एस.ई. बोर्ड से एवं अवशेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सम्बद्ध है। 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। बालक- बालिकाओ हेतु पृथक-पृथक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है।
  • असेवित 16 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

लाभार्थी:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्र

लाभ:

उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने का उद्देश्य

आवेदन कैसे करें

समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके विद्यालयों में प्रवेश लिया जा सकता हैं