अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न कारणों से अत्याचार व अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दण्ड संहिता के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 का प्राविधान किया गया है। उत्पीड़ित व्यक्तियों अथवा परिवारों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक सहायता भारत सरकार की नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम रू0 85,000/-(रूपये पचासी हजार) से लेकर अधिकतम रू0 8,25,000/-(आठ लाख पच्चीस हजार) तक की सहायता विभिन्न प्रकार की घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।
लाभार्थी:
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति
लाभ:
भारत सरकार की नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम रू0 85,000/-(रूपये पचासी हजार) से लेकर अधिकतम रू0 8,25,000/-(आठ लाख पच्चीस हजार) तक की सहायता
आवेदन कैसे करें
जिलाधिकारी के स्तर पर पंजीकरण