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निःशुल्क बोरिंग योजना

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। योजनान्तर्गत प्रति बोरिंग रू0 10,000/- (रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता दी जाती है। बोरिंग का का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना

अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, को रूपये 20000/- की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाती है। योजनान्तर्गत आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया आन लाइन…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय। रू 2,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न कारणों से अत्याचार व अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दण्ड संहिता के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 का प्राविधान किया गया है। उत्पीड़ित व्यक्तियों अथवा परिवारों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 प्रख्यापित कर, नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संचालित वृद्धाश्रम की क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, पर्सनल…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें,यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग (कक्षा 9 व 10) की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिए अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित की गयी है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार तथा सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,00,000/- (रूपये…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रू0 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या 1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को कोषागार नियत-27 (टी0आर0-27) धनराशि…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- वार्षिक तक होती है, पेंशन योजनान्तर्गत पात्र होंगें। इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को रू0 500/- माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन हेतु…

प्रकाशित तिथि: 07/10/2020
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